नए आपराधिक कानून का उद्देश्य जनता को शीघ्र व सुलभ नया दिलाना -अरविन्द शर्मा
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नए आपराधिक कानून के तहत जागरूकता फैलाने क उद्देश्य से ए. एच. एग्री. इंटर कॉलेज दुधारा में सेमिनार का आयोजन सम्पन्न
सेमरियावां (संतकबीरनगर) नए आपराधिक कानूनों को लेकर चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के तहत ए. एच. एग्री. इंटर कॉलेज दुधारा में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य संजय द्विवेदी व संचालन कमरे आलम सिद्दीकी ने किया। थानाध्यक्ष दुधारा अरविन्द शर्मा ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य एक ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना है जो न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि सभी के लिए सुलभ और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करते हुए कानून के शासन को भी बनाए रखती है।

सेमिनार में उप निरीक्षक राजीव कुमार ने एनसीएल जागरूकता अभियान 2.0 के तहत प्रतिभागियों को 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों —भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।कार्यक्रम में जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण के प्रावधान, नए अपराधों की परिभाषा तथा प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक के उपयोग से जुड़े नियमों पर विशेष चर्चा की गई।

सेमिनार में साइबर ठगी से बचाव के उपायों, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने के तरीकों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के लिए प्रेरित करना रहा।

इस अवसर पर कांस्टेबल अरविन्द यादव, रंजन सिंह, चांदनी सिंह, शिक्षक मुहम्मद इश्तियाक अंसारी, फसीहुद्दीन, मुहम्मद शाहिद, जुबेर अहमद, अब्दुस्सलाम, मुहम्मद परवेज़ अख्तर, ओजैर अहमद, जुनेद अहमद, सबीह अहमद, असादुल्लाह, अखिलेश कुमारी, हकीमुल्लाह, मुहम्मद जाहिद, रफी अहमद अंसारी, आरिफ अली, आदि मौजूद रहे।

