अपर जिला जज ने मेहदावल के अधिवक्ताओं को किया जागरूक
जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा के निर्देशन में मेंहदावल तहसील में आयोजित हुआ कार्यक्रम
संत कबीर नगर 15 नवम्बर 2025(सूचना विभाग) मा0 जिला जज मोहन लाल विश्वकर्मा के निर्देश पर प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज द्वारा मेंहदावल तहसील के अधिवक्ता चैम्बर्स में एक जागरूकता शिविर का भी आयोजित किया गया,जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र नाथ गोस्वामी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बच्ची देवी बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में संवेदनशील किया गया। उक्त संवेदनशीलता कार्यक्रम में यह बताया गया कि यदि कोई अभियुक्त विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अभिरक्षा में नहीं लिया गया है और विवेचना के समाप्त होने के उपरान्त जब न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है तथा अभियुक्त न्यायालय में समन पर उपस्थित आता है, उस दशा में उक्त अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाएगा वरन मात्र व्यक्तिगत बन्धपत्र लेकर उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि न्यायालय उचित समझे तो अग्रिम कार्यवाही में अभियुक्त से प्रतिभू की मांग कर सकती है। उस दशा में अभियुक्त को न्यायालय में सक्षम प्रतिभू दाखिल करना होगा। कार्यक्रम का संचालन चीफ डिफेंस काउंसिल अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने किया। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में मेंहदावल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्रसाद पाठक, पूर्व अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आकाश शाही, असिस्टेंट लीगल काउंसिल मो. दानिश, अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय समेत अन्य अधिवक्ता आदि उपस्थित रहे।

