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April 8, 2026

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एडीएम की अध्यक्षता में जनपद में गेहूं खरीद के संबंध में की गई तैयारियों, अद्यतन स्थिति एवं प्रगति की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

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संत कबीर नगर 08 अप्रैल 2026 (सूचना विभाग) जिलाधिकारी आलोक कुमार के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व) जयप्रकाश की अध्यक्षता में जनपद के समस्त क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की अद्यतन स्थिति, प्रगति एवं किसानों की सुविधाओं आदि से संबंधित समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित हुई।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत जनपद में दिनांक 30 मार्च 2026 से संचालित गेहूं क्रय हेतु जनपद में कुल 63 क्रय केन्द्र जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किये गये है (जिसमें खाद्य विभाग के 23, पी0सी0एफ0 के 33, पी0सी0यू0 के 05, भा0खा0नि0 के 01 एवं मण्डी समिति के 01 क्रय केन्द्र हैं)। क्रय एजेन्सी
पी0सी0एफ0, यू0पी0एस0एस0, पी0सी0यू0 द्वारा स्वयं के क्रय केन्द्रों के अतिरिक्त पैक्स, सहकारी क्रय-विक्रय समिति, सहकारी संघ लि0, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार एवं जिला सहाकारी संघ लि0 के माध्यम से गेहूँ क्रय किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया की रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं क्रय की अवधि दिनांक 30 मार्च 2026 से 15 जून 2026 तक प्रभारी रहेगी। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों एवं स्थानीय अवकाश व द्वितीय शनिवार में क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। समान्यतः क्रय केन्द्र प्रातः 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक खुले रखे जायेंगे।
उन्होंने बताया कि गेहूँ का समर्थन मूल्य 2585 रूपए निर्धारित किया गया है जो गतवर्ष के एम0एस0पी0 (रूपए 2425) से 160 रूपए प्रति कु० अधिक है। गेहूँ की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य कृषक द्वारा श्रमिकों को अधिक्तम रूपए 20 प्रति कु0 की दर से भुगतान किया जायेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति कृषक को गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से उसके बैंक खाते में किया जायेगा। खतौनी, आधार, पंजीकरण प्रपत्र में नाम सिस्मैच नहीं होना चाहिए, यदि है तो संबंधित किसान भाई इसे सही करवा लें जिससे गेहूं विक्रय में कोई दिक्कत न हो।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन/सार्वजनिक स्थल जैसे-साधन सहकारी समिति के भवन, कृषि विपणन केन्द्र, बीज व खाद विक्रय केन्द्र आदि पर समीपस्थ क्रय केन्द्र का नाम व पता, क्रय केन्द्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नम्बर, केन्द्र के खुलने व बन्द होने का समय, न्यूनतम समर्थन मूल्य की वॉलपेंटिग अनिवार्य रूप से करायी जाय।

उल्लेखनीय है कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूँ क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की बिक्री हेतु कृषक को खाद्य विभाग के पोर्टल पर fcs.up.gov.in पर पंजीकरण / नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह पंजीकरण / नवीनीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र, साइबर कैफे, किसान मित्र एप डाउनलोड कर पंजीकरण/नवीनीकरण करा सकेंगे।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि लघु एवं सीमान्त कृषक यदि बिना पंजीकरण कराये क्रय केन्द्र पर आता है तो उसका पंजीकरण / नवीनीकरण करते हुए गेहूँ क्रय किया जायेगा। कृषक द्वारा बोयी गयी अन्य फसलों के लिए पंजीकरण प्रपत्र में घोषण करना अनिवार्य होगा। कृषकों का पंजीकरण उनके भूलेख, आधार सख्या आदि के आधार पर किया जायेगा। धान खरीद वर्ष 2025-26 में लागू नामिनी की व्यवस्था गेहूँ खरीद वर्ष 2026-27 में भी लागू रहेगी। साथ ही एक नामिनी एक से अधिक पंजीकरण में नामनी बन सकेगा। बताया गया कि गेहूँ खरीद वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रस्ट का भी गेहूँ क्रय किया जायेगा। ट्रस्ट श्रेणी के अन्तर्गत गेहूँ विक्रय हेतु ट्रस्ट के भूलेख/सत्यापित खतौनी व ट्रस्ट के संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड तथा पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्रेषित कराते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी तथा भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पी0पी0ए0 मोड के माध्यम से कराया जायेगा। बटाईदार कृषक व मूल कृषक/भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति, जिसमें कितनी भूमि पर बटाईदार है, का उल्लेख हो तथा मूल कृषक के भूलेख तथा उसके आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्रेषित कर पंजीकरण कराया जायेगा। मूल कृषक/भूस्वामी के आधारलिंक्ड मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के आधार पर पंजीकरण की व्यवस्था वैकल्पिक रहेगी, जिससे बटाईदार सरलतापूर्वक गेहूँ विक्रय कर सकेगा। कृषक पंजीकरण में राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल तथा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिकसित एग्रीस्टैक पोर्टल पर उपलब्ध वर्तमान तथा गत वर्षों के आकड़े (डाटा) एवं ई-पड़ताल डाटा के आधार पर धान खरीद वर्ष 2025-26 की भांति सत्यापन किया जायेगा।

किसानों को उपरोक्त तरीके से स्वयं सत्यापन न होने की स्थिति में किसानों के पंजीकरण प्रपत्र में दर्ज विवरण के अनुसार सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा समस्त वांछित अभिलेखों यथा कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतीनी, खसरा, चकबन्दी प्रपत्र, फोटोयुक्त आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि का स्वयं सत्यापन करते हुए खरीद कार्य किया जायेगा। प्रदेश में जनपदों की उत्पादकता में असमानता तथा प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता के कारण कोई भी कृषक जनपद के औसत अनुमानित उत्पादकता 45.13 कु0 प्रति हे0 के 300 प्रतिशत तक गेहूँ विक्रय कर सकेगा।
अपर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा क्रय केन्द्र पर पूर्वाह्न 09 बजे तक अपनी बायोमैट्रिक उपस्थिति ई-पॉप डिवाइस पर दर्ज की जायेगी तथा प्रत्येक गेहूँ भरे बोरे पर क्रय केन्द्र का कोड नम्बर, वजन, क्रय केन्द्र व क्रय संस्था का नाम आदि की स्टैंन्सिलिंग नीले रंग से अवश्य अंकित करायी जाये एवं गेहूँ से भरे बोरे की सिलाई मशीन द्वारा नीले रंग के धागे से करना अनिवार्य है।
अपर जिलाधिकारी ने समस्त क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गेहूं क्रय किया जाना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी कमलेश सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉ0 सर्वेश यादव, ए0आर0 को-ऑपरेटिव आनंद मिश्रा सहित क्रय केंद्र प्रभारी एवं संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।


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