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April 17, 2026

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वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हुटर आदि का प्रयोग करने पर होगी कार्यवाही

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संत कबीर नगर 17 अप्रैल, 2026 (सूचना विभाग)। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह ने शासन के निर्देशानुसार जनपद के समस्त डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों को सूचनार्थ अवगत कराया है कि मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज/वर्कशॉप आदि युक्त वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (3) के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, धारा 182ए (3) के तहत वर्कशॉप / गैराज संचालक पर रूपए 1,00000/- (एक लाख रूपये) प्रति संघटक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। इस जुर्माने के शमन की शाक्ति उप परिवहन आयुक्त एवं उनसे ऊपर के अधिकारियों में निहित हैं।
उन्होंने बताया कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने मोटरयान में पूँर्जी की पच्त्र फिटिंग के माध्यम से ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए (4) के अन्र्तगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। 182ए (4) के तहत सम्बन्धित वाहन स्वामी को ऐसी अवधि के करावास से जो छः माह तक की हो सकेगी, अथवा ऐसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए पाँच हजार रूपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दडित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजानिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाएगा, अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियत्रंण एवं वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता हैं उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। धारा 190 (2) के तहत सम्बन्धित व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए तीन माह तक के करावास अथवा दस हजार रूप्ये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडनीय होगा और तीन माह की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) धारण करने हेतु निरर्हित हो जाएगा।
उक्त से स्पष्ट है कि जो वाहन चला रहा है या चलवा रहा है उक्त जुर्माने के साथ-साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस 03 माह के लिये अयोग्य (disqualified) कर दिया जायेगा। जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर/ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण लगे पाए जाते है तथा जिनका चालान किया गया है. उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) के अन्र्तगत पंजीयन प्रमाण-पत्र (RC) के निलम्बन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
अतः जनपद के समस्त वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हॉर्न, हुटर, इत्यादि को अपनी वाहनों पर न लगाये अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।


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