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January 14, 2026

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आपरेशन क्रैक डाउन” के तहत जनपदीय एसओजी, थाना दुधारा तथा थाना धनघटा पुलिस ने संयुक्तरुप से कार्यवाही करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 गौतस्करों को किया गिरफ्तार

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गौतस्करों के पास से 100 किलोग्राम प्रतिबन्धित मांस, 02 अदद रस्सी, 01 अदद लकड़ी की ठेहा, 02 अदद बोगदा, 02 अदद चाकू व 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 अदद जिन्दा .315 बोर एंव 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद

दुधारा।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद अमित कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में
जनपदीय एसओजी , थाना दुधारा तथा थाना धनघटा पुलिस द्वारा संयुक्तरुप से कार्यवाही करते हुए बृहस्पतिवार को प्रातः लगभग 03:30 बजे सूचना मिली कि थाना दुधारा अंतर्गत ग्राम रक्साकला गांव के पास बगीचे मे कुछ लोग प्रतिबंधित मांस को काट रहे है । थाना दुधारा प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा अरविन्द शर्मा, उ0नि0 शोभनाथ, उ0नि0 रामकुशल सिंह, उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्र, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का भीम कुमार, का0 राधेश्याम गिरि, हे0का0 राघवेन्द्र सिंह, थाना धनघटा प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा जयप्रकाश दूबे, का0 रजनीश यादव, का0 महेन्द्र निषाद, का0 सोनू कुमार एवं SOG प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री अजय कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, हे0का0 अनूप कुमार राय, हे0का0 विवेक कुमार राय, का0 अभिषेक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 दीपक सिंह, का0 वीरबहादुर यादव, का0 अरुण हलवाई, का0 शुभम सिंह, का0 अमरजीत मौर्य के पहुचने पर उन लोगो द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया । पुलिस की जबाबी फायरिंग में 02 अभियुक्तगणों इकलाख पुत्र झिनक निवासी कथकपुरवा थाना रुदौली जनपद बस्ती । (घायल), अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील निवासी रक्साकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर । (घायल) को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, जिनके पैर में गोली लगी है ।
बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 08/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है।
अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील का अपराधिक इतिहास-
1. अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील के विरुद्ध मु0अ0सं0 249/25 धारा 110/115(2)/117(2)/351(3)/ 352 बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।
02. मु0अ0सं0 08/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट तथा धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर ।
गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 02 अदद .315 बोर अवैध तमंचा, 02 अदद जिंदा कारतूस, 02 अदद खोखा, 100 किलोग्राम अवैध गौमांस, 02 अदद चाकू, 100 किलो प्रतिबंधित मांस, 01 अदद लकड़ी का ठेहा, 02 अदद बोगदा, तराजू, बाट व रस्सी आदि बरामद किया गया है।
आज प्रातः लगभग 03:30 बजे थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रक्साकला के पास जंगली बगीचा में प्रतिबंधित गौमांस की मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम रक्षा कला गांव के पास जंगली बाग सुनसान स्थान पर गो तस्करों द्वारा गोवंश अपराध के करने के संबंध में सूचना मिली, सूचना पर तत्परता दिखाते हुए थाना स्थानीय की पुलिस द्वारा एसओजी व थाना धनघटा पुलिस बल द्वारा संयुक्तरुप से रक्साकला स्थित बाग को चारों तरफ से घेर कर घटनास्थल के करीब जाने का प्रयास किया गया तभी अंधेरे का फायदा उठाकर 05 अभियुक्त भागने लगे जिन्हें रोकने के लिए कहा गया तभी पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायर करने लगे । पुलिस द्वारा आत्मरक्षक जवाबी फायरिंग की गई जिसमें 02 अभियुक्तों के पैर गोली लगी । गोली लगने से 02 अभियुक्त मौके पर गिर गए तथा अंधेरे का फायदा उठाकर 03 अन्य अभियुक्त भागने में सफल हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के संबंध में टीम गठित कर दी गई है ।
मौके पर घायल गिरफ्तार अभियुक्त अखलाक पुत्र झींनक निवासी कथक पुरवा थाना रुधौली जनपद बस्ती के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 अदद चाकू बरामद हुआ तथा दूसरे अभियुक्त अलाउद्दीन उर्फ कोईल पुत्र वकील निवासी रक्सा कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद जिंदा कारतूस तथा 01 अदद चाकू बरामद हुआ । घायल अभियुक्तों को तत्काल सी0एच0सी0 सेमरियांवा पहुंचाया गया जहां से डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार के उपरान्त जिला अस्पताल भेज दिया गया है । घटनास्थल से घटना स्थल से 100 किलोग्राम प्रतिबन्धित मांस, 02 अदद रस्सी, 01 अदद लकड़ी की ठेहा, 02 अदद बोगदा, 02 अदद चाकू व बोरी आदि बरामद किया गया । नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है ।


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